
समाचार सुनें समाचार सुनें बदायूं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन का भुगतान ‘आधार आधारित’ प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। . इसके बाद आधार सीडिंग/लिंकेज के बाद आधार प्रमाणीकरण/सत्यापन लाभार्थी द्वारा स्वयं पंजीकृत मोबाइल के माध्यम से किया जाना चाहिए। विकास भवन के कक्ष क्रमांक-115 पर संपर्क कर यह कार्य एक सप्ताह में कराएं। अन्यथा भुगतान संभव नहीं होगा। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन का भुगतान ‘आधार आधारित’ प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी रामजनम ने कहा कि जिले में पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राही बैंक में अपने वृद्धावस्था पेंशन खाते के साथ अपना आधार नंबर लिंक/सीड करें। इसके बाद आधार सीडिंग/लिंकेज के बाद आधार प्रमाणीकरण/सत्यापन लाभार्थी द्वारा स्वयं पंजीकृत मोबाइल के माध्यम से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि लाभार्थी स्वयं आधार प्रमाणीकरण/सत्यापन नहीं कर पा रहा है तो उसका आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या और पंजीकृत मोबाइल नंबर लेकर विकास भवन के कमरा नंबर-115 पर संपर्क कर एक सप्ताह में यह काम करवा लें. अन्यथा भुगतान संभव नहीं होगा। बातचीत ।
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